महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई हैं। दोनों याचिकाओं में महाराष्ट्र में SIR की संवैधानिक वैधता, प्रक्रिया और इसे लागू करने के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं। साथ ही, SIR कराने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा जारी आदेशों को रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाओं में यह भी दावा किया गया है कि दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों के बावजूद ज्ञानेश कुमार ने 14 आदेश पारित किए। इन आदेशों को भी रद्द करने की मांग की गई है।
