Homeमध्यप्रदेशएमपी में दूध से बने उत्पादों के 112 सैंपल अमानक:भोपाल में घी...

एमपी में दूध से बने उत्पादों के 112 सैंपल अमानक:भोपाल में घी के 6, इंदौर में 4, उज्जैन में 2 सैंपल में मिलावट; पूजा के घी में मिलावट की आशंका

मध्य प्रदेश में 20 जुलाई से खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए मिलावटी दूध, घी और दूध से बने उत्पादों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसके चलते अब तक ढाई हजार से ज्यादा नमूने लिए जा चुके हैं। लैब में जांच में 889 की रिपोर्ट आई। इनमें से घी व अन्य दुग्ध उत्पादों के कुल 112 नमूने अमानक मिले हैं। घी के 12 ब्रांड जांच में असुरक्षित मिले। इनमें पॉम आयल सहित अन्य मिलावट पाई गई भोपाल में शगुन, द्वारकेश, भूमि, दानेदार, भूमि प्रीमियम और भूमि काऊ प्योर घी के सैंपल असुरक्षित मिले हैं। इंदौर में श्री सुधा प्रीमियम, गुमार प्योर, श्री मूल शुद्ध घी और श्री मूल गाय का घी अमानक या असुरक्षित पाए गए उत्पादों में शामिल हैं। इसी तरह उज्जैन, डिंडौरी में 2-2, दमोह-धार में एक-एक सैंपल अमानक मिला। भोपाल में पूजा दुकानों पर कार्रवाई, 51 लीटर घी जब्त
आगामी त्योहारों और धार्मिक आयोजनों को देखते हुए भोपाल में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने पूजन सामग्री की गुणवत्ता जांचने का अभियान शुरू किया है। सोमवार को टीम ने कोलार रोड के बीमाकुंज स्थित अंशिका एंटरप्राइजेज पर कार्रवाई करते हुए 51 लीटर घी जब्त किया। घी के दो सैम्प्ल्स लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। घी में मिलावट की होगी जांच
खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवराज पावक ने बताया कि पूजा में इस्तेमाल होने वाले घी में किस प्रकार की वसा का इस्तेमाल किया गया है, इसकी जांच की जाएगी। लैब में यह भी जांच होगी कि घी तय नियमों के मुताबिक है या नहीं और इसमें वनस्पति, पशु या किसी दूसरी तरह की चर्बी तो नहीं मिलाई गई है। पूजा सामग्री दुकानों पर रहेगी नजर
विभाग ने बताया कि पूजा सामग्री बेचने वाले सेंटर, सामान्य दुकानों और संबंधित प्रतिष्ठानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। आने वाले दिनों में अन्य दुकानों से भी घी और खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जाएंगे। सोमवार को ही अशोका गार्डन क्षेत्र में स्थित पूजा एवं हवन सामग्री की दुकानों का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही करोंद क्षेत्र में भी पूजा सामग्री की दुकानों की जांच की गई। जहां से अशोक घी, मंथन घी एवं सांची घी के नमूने जांच हेतु लिए गए। इसी तरह ओल्ड सुभाष नगर स्थित अरिहंत किराना एवं पूजा सामग्री की दुकान का भी निरीक्षण किया गया। जहां से प्रसंग घी एवं महान घी के नमूने लिए गए। मिलावट मिलने पर होगी कार्रवाई
खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, यदि प्रयोगशाला की रिपोर्ट में घी अमानक या मिलावटी पाया जाता है, तो संबंधित कारोबारी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

Stay Connected
16,985FansLike
2,458FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe
Must Read
Related News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here