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पंजाब- SIR में नाम कटा तो 9 स्कीमों से बाहर:महिलाओं को ₹1 हजार नहीं मिलेंगे; ₹10 लाख तक कैशलेस इलाज भी नहीं; ऐसे चेक करें स्टेटस

पंजाब में वोटर सूची के स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (SIR) में आपका नाम कट गया तो न 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा और न ही महिलाओं को हर महीने 1 हजार रुपए आएंगे। इसकी वजह ये है कि इन दोनों स्कीमों के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने वोटर कार्ड जरूरी किया हुआ है। वहीं 7 स्कीमें ऐसी भी हैं, जिसमें वोटर कार्ड वैकल्पिक दस्तावेज के तौर पर यूज होता है। हालांकि अनऑफिशियल तौर पर इसके लिए वोटर कार्ड मांगा ही जाता है। पंजाब में SIR में जुटे एक बूथ लेवल अफसर (BLO) ने दावा किया कि वोटर लिस्ट में कई ऐसे नाम कट रहे हैं, जो अपने गृह राज्यों में SIR में इसे दर्ज करा चुके हैं। इस वजह से उनके यहां वोट काटने पड़ रहे हैं। SIR में वोट कटा तो इन 2 स्कीमों का लाभ नहीं मिलेगा:-
इन 7 स्कीमों में वैकल्पिक दस्तावेज वोटर कार्ड:-
पंजाब सरकार की ऐसी 7 प्रमुख स्कीमें हैं, जिनमें वैसे तो वोटर कार्ड एकदम अनिवार्य नहीं है, लेकिन पंजाब का स्थायी निवासी साबित करने के लिए वोटर कार्ड को सबसे मजबूत और वैकल्पिक दस्तावेज माना जाता है। यदि आपके पास पंजाब का निवास प्रमाण पत्र नहीं है, तो वोटर कार्ड देकर काम चलाया जा सकता है। इन सात योजनाओं में पंजाब का निवास प्रमाण पत्र देना होता है।
पंजाब में वोटर सूची की SIR से जुड़ी अहम बातें:- वोटर हेल्पलाइन एप से करें: अगर आप बीएलओ के पास नहीं जाना चाहते या काम के सिलसिले में व्यस्त हैं, तो भारत चुनाव आयोग और पंजाब सरकार ने इसका पूरा डिजिटल समाधान दिया है। वोटर हेल्पलाइन ऐप को अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से इस आधिकारिक ऐप को डाउनलोड करें। लॉगिन और वेरिफिकेशन करके अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। ऐप के भीतर ‘Voter Services’ में जाकर अपना वोटर आईडी नंबर डालें। यहां आपको दिख जाएगा कि आपका नाम एक्टिव सूची में है या नहीं। आप खुद अपनी डिटेल्स (नाम, उम्र, पता) को डिजिटली वेरीफाई कर सकते हैं। ———— ये खबर भी पढ़ें…

SIR फॉर्म भरें, तभी मिलेगा मावां-धीयां योजना का लाभ CM भगवंत मान ने कहा कि मावा धीयां सत्कार योजना के तहत महिलाओं के खातों में राशि डाल दी गई है। उन्होंने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि इस समय मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) का काम चल रहा है। ऐसे में सभी को निर्धारित फॉर्म भरना होगा, ताकि उनका नाम मतदाता सूची में बना रहे। यदि फॉर्म नहीं भरा गया तो नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं रहेगा। यदि मतदाता सूची में नाम नहीं होगा तो मावा धीयां योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाएगा। (पढ़ें पूरी खबर)

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