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खर्च का ब्यौरा नहीं दिया फिर भी लड़ सकेंगे चुनाव:पार्षद का चुनाव लड़ने वाले 16 नेता एक साल के लिए अयोग्य; राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए आदेश

मध्य प्रदेश में चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं देने पर राज्य निर्वाचन आयोग ने 28 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया है। 2022 में हुए नगर निकाय चुनाव में इन उम्मीदवारों ने पार्षद पद का चुनाव लड़ा था। हालांकि, इनमें से 12 ही अगला चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जबकि 16 को एक साल के लिए अयोग्य घोषित किया है, ऐसे में वे अगला चुनाव लड़ सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की अलग-अलग सुनवाई में विदिशा जिले की नगरपालिका विदिशा, नगरपालिका गंजबासौदा, नगर परिषद लटेरी और नगर परिषद कुरवाई में 2022 में चुनाव लड़ने वाले 28 उम्मीदवारों के मामले में अयोग्यता के आदेश जारी किए हैं। 28 अप्रैल को जारी अयोग्यता आदेशों में इन्हें आयोग की सूचना के बाद भी सुनवाई में हाजिर नहीं होने और नोटिस के बाद भी चुनाव खर्च का ब्यौरा न देने पर नगर पालिक निगम और नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया है। बता दें, आगामी नगरीय निकाय चुनाव 2027 में होने वाले हैं। सभी को अगस्त 2022 तक देना था हिसाब आयोग के सचिव दीपक सिंह के जारी अलग-अलग आदेशों में कहा है कि चुनाव खत्म होने के बाद अगस्त 2022 तक इन उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का हिसाब देना था। इसके लिए नोटिस देकर जानकारी मांगी गई लेकिन ब्यौरा नहीं दिया गया। इसलिए इन्हें नगर निगम, नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत चुनाव लड़ने के लिए अपात्र घोषित किया जाता है। ये उम्मीदवार दो साल तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव इनके एक साल तक चुनाव लड़ने पर रोक

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