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दूसरे राज्यों की हेरिटेज शराब पर नहीं लगेगी ड्यूटी:डिप्टी सीएम देवड़ा ने सदन में दी जानकारी; कैबिनेट ने मंजूर की आबकारी पॉलिसी

प्रदेश में अब दूसरे राज्यों की हेरिटेज शराब की बिक्री ड्यूटी फ्री रखी जाएगी। इसके साथ ही एक अप्रैल से शराब की कीमतों में 20 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। डिप्टी सीएम और वित्त व वाणिज्यिक कर विभाग के मंत्री जगदीश देवड़ा ने यह जानकारी विधानसभा में आबकारी नीति को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दिए जाने के साथ दी है। एक अप्रैल से लागू होने वाली नीति को लेकर कहा गया है कि शराब दुकानों के नर्मदा के तट से 5 किलोमीटर की दूरी तक कोई भी शराब दुकान नहीं खुली रहेगी। पहले से लगा प्रतिबंध लागू रखा गया है। पवित्र शहरों में भी शराब दुकानों के प्रतिबंध को लागू रखा गया है। कोई भी नई शराब दुकान नहीं खोली जाएगी। शराब दुकानों के अहाते नहीं खोले जाएंगे, उन्हें पूर्ववत बंद रखा जाएगा। शराब दुकानों के नवीनीकरण का विकल्प समाप्त कर दिया गया है। ई-टेंडर और ई-ऑक्शन से होगी दुकानों के आवंटन की कार्रवाई अब सभी 3553 मदिरा दुकानों के आवंटन की कार्रवाई ई-टेंडर और ई-ऑक्शन के माध्यम से की जाएगी। ई-टेंडर और ई-ऑक्शन के लिए शराब दुकानों का आरक्षित मूल्य, वर्तमान वर्ष के मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर तय किया जाएगा। ई-टेंडर और ई-ऑक्शन के लिए शराब दुकानों के समूह बनाये जाएंगे। अधिकतम 5 शराब दुकानों का एक समूह बनाया जा सकेगा। आरक्षित मूल्य के आधार पर जिले के समूह को तीन-चार बैच में वर्गीकृत किया जाएगा। बैच के आधार पर तीन-चार चरण में ई-टेंडर और ई-ऑक्शन की कार्रवाई की जाएगी। जालसाजी की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सिक्योरिटी राशि के रूप में सिर्फ ई-चालान, ई-बैंक गारंटी ही मान्य की जाएगी। साधारण बैंक गारंटी एवं सावधि जमा (FD) मान्य नहीं होगी। शराब की ड्यूटी दरें, विनिर्माण इकाई, बार आदि की लाइसेंस फीस यथावत रखी है। दूसरे राज्यों की हेरिटेज शराब पर नहीं लगेगी ड्यूटी मदिरा के निर्माताओं को पूर्व वर्षों की तरह अपने उत्पाद की कीमत के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। निर्माता पोर्टल पर निर्धारित व्यवस्था अनुसार अपने उत्पाद की कीमत घोषित कर सकेंगे। देश के बाहर मदिरा के निर्यात को प्रोत्साहन देने लिए फीस में संशोधन, लेबल पंजीयन में सरलीकरण आदि प्रावधानित किया गया है। प्रदेश के जनजातीय स्व-सहायता समूहों के द्वारा महुआ से निर्मित मदिरा को अन्य राज्यों में ड्यूटी मुक्त कराने के लिए उनके राज्यों की हेरिटेज या विशेष मदिरा को प्रदेश में ड्यूटी फ्री करने का प्रावधान किया गया।

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