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डोमिनोज ने दीपावली के दिन वेज की जगह भेजा नॉनवेज:उपभोक्ता आयोग ने 8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, 1 महीने में ग्राहक को देना होगा

सतना में शाकाहारी खाने की जगह मांसाहारी डिश भेजना डोमिनोज पिज्जा रेस्टोरेंट को महंगा पड़ा है। जिला उपभोक्ता आयोग ने शनिवार को फैसला सुनाने हुए रीवा रोड स्थित डोमिनोज पिज्जा रेस्टोरेंट (जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड) पर 8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह राशि 9 प्रतिशत ब्याज के साथ एक माह के भीतर अदा करनी होगी। आयोग के अध्यक्ष एससी उपाध्याय और सदस्य उमेश गिरि एवं विद्या पांडेय की पीठ ने कंपनी को यह भी निर्देश दिया है कि वह परिवादी दंपति को 10 हजार रुपये का परिवाद व्यय भी अदा करे। यह निर्णय एक शिकायत के बाद आया है जिसमें दंपति ने मांसाहारी भोजन परोसे जाने का आरोप लगाया था। दीपावली के दिन वेज की जगह नॉनवेज भेजा
यह पूरा मामला 31 अक्टूबर 2024, दीपावली के दिन का है। सतना निवासी सूरज तिवारी और उनकी पत्नी नैंसी तिवारी ने डोमिनोज पिज्जा सेंटर से कोरियन पनीर टिक्का ब्रेड ऑर्डर किया था। परिवादी के अधिवक्ता करुणेश अरोरा ने बताया कि दंपति और उनके परिवार के सभी सदस्य आजीवन शाकाहारी हैं और उन्होंने कभी मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं किया है। दीपावली के अवसर पर परिवार धार्मिक कार्यों में व्यस्त था और सभी सदस्य साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। उन्होंने कोरियन पनीर टिक्का गार्लिक ब्रेड का सेवन किया। इसी दौरान सूरज तिवारी को संदेह हुआ। उन्होंने बारीकी से देखा तो पाया कि कोरियन पनीर टिक्का गार्लिक ब्रेड के भीतर मांस था, जिससे परिवार के सभी सदस्य स्तब्ध रह गए। परिवार ने तत्काल खाद्य पदार्थ की तस्वीरें खींचकर रेस्टोरेंट से संपर्क किया, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद आवेदक की ओर से पहले लीगल नोटिस भेजा गया और फिर जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया गया। उपभोक्ता आयोग ने कंपनी की दलीलें आयोग मानी
कंपनी ने अपनी दलील में कहा कि आवेदक ने धुंधली तस्वीर पेश की है, जो उनके दावे को सिद्ध नहीं करती। कंपनी ने यह भी तर्क दिया कि उनके पास शाकाहारी और मांसाहारी उत्पादों के लिए अलग-अलग पैकिंग की सुविधा है। कंपनी ने आवेदक के परिवाद को असत्य, भ्रामक और सारहीन बताते हुए उसे निरस्त करने का अनुरोध किया था, जिसे आयोग ने अमान्य कर दिया और कंपनी पर 8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अब कंपनी को यह राशि 1 महीने के भीतर देनी होगी।

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