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ग्वालियर नगर निगम से मिल रही 50 फीसदी छूट:संपत्ति कर जमा करने पर राहत की घोषणा, 31 मार्च के बाद नहीं मिलेगी

ग्वालियर नगर निगम ने शहर के नागरिकों को संपत्ति कर जमा करने पर विशेष छूट की घोषणा की है। 31 मार्च 2026 तक वर्तमान वर्ष का बकाया संपत्ति कर जमा करने पर करदाताओं को 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। निगम आयुक्त संघ प्रिय ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। निर्धारित समयसीमा के बाद करदाताओं को संपत्ति कर की पूरी राशि का भुगतान करना होगा। यह निर्णय नगर निगम की मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए लिया गया है। निगम वर्तमान में आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और उसे बड़े फंड की आवश्यकता है। आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे क्षेत्र में जाकर नागरिकों को इस योजना की जानकारी दें और अधिक से अधिक कर वसूली सुनिश्चित करें। नगर निगम ने अब तक लगभग 101 करोड़ रुपए का संपत्ति कर वसूल किया है। 31 मार्च तक 125 करोड़ रुपये वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने के लिए सभी अधिकारियों को सक्रिय रूप से काम करने के निर्देश दिए हैं। लक्ष्य के अनुरूप वसूली नहीं होने पर आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने सभी संपत्ति कर उपायुक्तों और राजस्व निरीक्षकों को आगामी सात दिनों का विशेष लक्ष्य दिया है। आयुक्त ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वसूली नहीं हुई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, ग्वालियर नगर निगम द्वारा जारी सूची में कई शासकीय कार्यालय भी शामिल हैं जिन्होंने अपने सेवा कर अब तक जमा नहीं किए हैं। इन बकायादारों पर लगभग 200 करोड़ रुपए की राशि लंबित है।

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