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एमपी में EMRI कंपनी का ही रहेगा डायल 112 ठेका:हाईकोर्ट ने BVG इंडिया लिमिटेड की याचिका की खारिज, फर्जी दस्तावेजों का था आरोप

मध्य प्रदेश में डायल 112 सेवा के ठेके को लेकर दायर याचिका पर सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सिकंदराबाद की ईएमआई (ग्रीन हेल्थ सर्विस) को दिया गया ठेका बरकरार रखते हुए टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने की। बेंच ने राज्य सरकार की दलीलों को सही मानते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया कानून के अनुरूप है और ठेका वैध है। कोर्ट ने आरोपों को नहीं माना सही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि टेंडर प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की तथ्यात्मक गड़बड़ी सामने नहीं आई है। ऐसे में याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर ठेका रद्द नहीं किया जा सकता। BVG कंपनी ने लगाए थे गंभीर आरोप BVG इंडिया लिमिटेड ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि लगभग 972 करोड़ रुपए के इस टेंडर में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ठेका दिया गया है। साथ ही टेंडर की शर्तों और लागत को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। हालांकि, राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और नियमों के अनुरूप की गई है। जांच में किसी प्रकार की अनियमितता या फर्जीवाड़ा सामने नहीं आया। सरकार ने दी पूरी प्रक्रिया की जानकारी राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि नई इमरजेंसी सेवा के लिए नए सर्विस प्रोवाइडर के चयन की प्रक्रिया अपनाई गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता कंपनी ने भी भाग लिया था। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि जिस कंपनी को ठेका दिया गया है, उसके सभी आवश्यक सर्टिफिकेशन वैध हैं और आरोप निराधार हैं। ठेका रद्द करने का आधार नहीं शासकीय अधिवक्ता अभिजीत अवस्थी ने कोर्ट को बताया कि जिन दस्तावेजों को लेकर आपत्ति उठाई गई है, वे कुल प्रक्रिया का मात्र 5% हिस्सा हैं। इतने छोटे आधार पर 972 करोड़ रुपए के बड़े ठेके को निरस्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी माना कि याचिकाकर्ता कंपनी ने स्वयं टेंडर में भाग लिया था और समान मूल्य की बोली लगाई थी, ऐसे में बाद में आपत्ति उठाना उचित नहीं है। फिलहाल, हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश में डायल 112 सेवा का संचालन ईएमआई कंपनी द्वारा जारी रहेगा।

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